Regar samaj Bhilwara Hate Speech Act
*"महत्वपूर्ण सूचना"*
*"Hate Speech Act"*
यदि कोई व्यक्ति SC ( अनुसूचित जाति ) के बारे में या जातिसूचक शब्दो से सोशल मीडिया जैसे ........ Facebook WhatsApp Twitter इत्यादि पर अपशब्द कहता है तो उस पोस्ट का प्रिंट लेकर नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर *"IT Act Section 66,153(A),295IPC "* के तहत उस पर F.I.R दर्ज की जा सकती है उस व्यक्ति पर " Non-Bail able " (गैर जमानती) वारंट जारी हो जाएगा.